New Rule: आज से बदल रहा IPO मार्केट का ये नियम, निवेशकों को होगा जबरदस्त फायदा
IPO Listing New Rules: मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने IPO लिस्टिंग को लेकर इस साल अगस्त में लिस्टिंग की समय सीमा घटाने को लेकर सर्कुलर जारी किया था.
IPO Listing New Rules
IPO Listing New Rules
IPO Listing New Rules: शेयर मार्केट में शुक्रवार (1 दिसंबर) से IPO को लेकर एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है. नए नियम के अंतर्गत IPO लिस्टिंग के लिए आज से T+3 नियम हुआ अनिवार्य हुआ है. यानी, 1 दिसंबर से खुलने वाले सभी IPO की इश्यू बंद होने के 3 दिन बाद लिस्टिंग हो जाएगी. इससे पहले, इसके लिए 6 दिनों (T+6) का वक्त मिलता था. मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने IPO लिस्टिंग को लेकर इस साल अगस्त में समय सीमा घटाने को लेकर सर्कुलर जारी किया था.
निवेशकों को होगा फायदा
IPO लिस्ट होने और कारोबार की समय सीमा कम किए जाने से इश्यू जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी लाभ होगा. मार्केट रेगुलेटर सेबी के इस फैसले से इश्यू जारीकर्ताओं ने जो फंड जुटाए हैं, उसे जल्दी प्राप्त कर सकेंगे. इससे बिजनेस करना आसान होगा और निवेशकों को भी अपनी निवेश राशि व नकदी जल्द हासिल करने का अवसर मिलेगा. इश्यू में असफल बोलीदाताओं की रकम जल्दी बैंक से अनब्लॉक हो सकेगी. साथ ही सफल बोलीदाता जल्दी लिस्टिंग होने पर स्टॉक को लेकर अपनी कॉल (Buy, Sell or Hold) पहले ले सकेंगे.
रेगुलेटर के मुताबिक, एएसबीए (एप्लीकेशन सर्पोटेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट) अप्लीकेशन अमाउंट को जारी करने में देरी के लिए निवेशकों को क्षतिपूर्ति की गणना T+3 दिन से की जाएगी. बता दें, सेबी बोर्ड ने इस प्रपोजल को इस साल जून में मंजूरी दी थी.
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सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि एक सितंबर या उसके बाद आने वाले सभी पब्लिक इश्यू के लिए लिस्टिंग की नई समय सीमा वॉलेंटरी होगी, जबकि जो इश्यू 1 दिसंबर के बाद आएंगे उनके लिए यह अनिवार्य होगा.
1 सितंबर से वॉलेंटरी था नियम
मार्केट रेग्युलेटर SEBI ने आईपीओ लिस्टिंग को लेकर समय सीमा घटाने का नियम 1 सितंबर 2023 से ही लागू हो गया था. हालांकि यह वॉलेंटरी था. सर्कुलर के मुताबिक, 1 सितंबर के बाद खुलने वाले सभी आईपीओ के लिए यह वॉलंटरी तौर पर लागू हो गया.
बीते 1 सितंबर से T+3 नियम लागू होने के बाद कई कंपनियों ने इसे फॉलो किया है. अभी हाल में आए 5 आईपीओ में से 4 कंपनियों (इरेडा, टाटा टेक, गांधार ऑयल और फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज) की लिस्टिंग T+3 के आधार पर हुई. जबकि फ्लेयर राइटिंग के आईपीओ की लिस्टंग T+6 नियम के मुताबिक आज (1 दिसंबर) हो रही है. यहां यह जान लें ये पांचों आईपीओ 1 दिसंबर से पहले खुले थे. इसलिए इनके पास लिस्टिंग के दोनों ऑप्शन थे.
09:06 AM IST